भाविन गज्जर हमला मामले में अवन गज्जर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
कलोल कोर्ट ने सह-आरोपी अवन गज्जर को राहत देने से किया इनकार
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
7 नवंबर 2026, शाम 5:41 · 1 मिनट का पाठ
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भाविन गज्जर पर हुए जानलेवा हमले के मामले में कलोल कोर्ट ने सह-आरोपी अवन गज्जर को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने अवन गज्जर द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इस निर्णय के बाद आरोपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
संदेश की रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में अवन गज्जर पर मुख्य आरोपी भाविन गज्जर के साथ सक्रिय रूप से शामिल होने का आरोप है। पुलिस जांच में सामने आया है कि अवन गज्जर इस हमले में सहायता करने के गंभीर आरोप का सामना कर रहा है। उस पर मुख्य आरोपी को इस अपराध को अंजाम देने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साथ देने का आरोप लगाया गया था। अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया है।
अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद अब कलोल पुलिस और जांच अधिकारी आरोपी को पकड़ने के प्रयासों को तेज कर चुके हैं। पुलिस द्वारा इस मामले के अन्य पहलुओं और सबूतों को मजबूत करने का कार्य किया जा रहा है। वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों को काम पर लगाया गया है और कानूनी रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसी जानकारी मिली है।
इस मामले में मुख्य आरोपी भाविन गज्जर और उसके सह-आरोपियों पर एक युवक पर जानलेवा हमला करने के आरोप हैं।
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