केरल हाईकोर्ट ने शबरीमाला सन्निधानम में फायर सेफ्टी की खामियों को सुधारने के लिए त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड को आदेश दिया
कोर्ट ने कहा कि अग्निशमन प्रणाली का रखरखाव केवल एक नियमित कार्य नहीं बल्कि मानव जीवन की सुरक्षा का प्रश्न है
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
6 नवंबर 2026, सुबह 2:41 · अपडेट सुबह 2:53 · 3 मिनट का पाठ
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केरल हाईकोर्ट ने शबरीमाला सन्निधानम में अग्नि सुरक्षा प्रणालियों में पाई गई खामियों को दूर करने के लिए त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड को सख्त निर्देश दिए हैं। जस्टिस राजा विजयराघवन और जस्टिस के.वी. जयकुमार की खंडपीठ ने यह महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि चालू फायर सेफ्टी सिस्टम का रखरखाव कोई सामान्य दिनचर्या का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के लिए संभावित जोखिमों से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है।
द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सन्निधानम में नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुसार सुरक्षा प्रणालियाँ स्थापित की जाएं। इसमें पर्याप्त पानी के दबाव के साथ पूर्ण रूप से चालू हाइड्रेंट नेटवर्क, ऑटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम, अग्नि डिटेक्टर और अलार्म सिस्टम, स्मोक मैनेजमेंट सुविधाएं और साथ ही सभी महत्वपूर्ण इमारतों और स्थानों पर उचित रूप से रखरखाव किए गए अग्निशामक यंत्र शामिल हैं।
फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज विभाग ने पहले रिपोर्ट दी थी कि सन्निधानम की इमारतें निर्धारित फायर सेफ्टी मानकों से पीछे हैं। विभाग ने नोट किया कि कई अग्निशामक यंत्र चालू नहीं हैं। विभाग ने कोर्ट को स्पष्ट किया कि स्थायी फायर सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने और उसके रखरखाव की जिम्मेदारी इमारत मालिकों और संबंधित अधिकारियों की है।
तैयारियों के हिस्से के रूप में, फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज विभाग ने बताया कि 8 स्थानों पर अस्थायी फायर स्टेशन स्थापित किए गए हैं और छह चरणों में 1,800 कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक चरण में 18 स्कूबा डाइवर्स तैनात किए जाएंगे। आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए 32 फायर एंड रेस्क्यू वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। मकरविलक्कू उत्सव के संदर्भ में 11 निर्धारित पॉइंट्स पर 30 बचाव वाहनों के साथ लगभग 150 फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज कर्मचारी तैनात किए जाएंगे।
कोर्ट नवंबर के मध्य में शुरू होने वाले तीर्थयात्रा सीजन के लिए सन्निधानम में किए गए रखरखाव कार्यों के संबंध में विभिन्न अधिकारियों की रिपोर्ट पर विचार कर रहा था। इस दौरान, कोर्ट ने लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट विभाग को एरुमेली में तैयारी के काम पर निरंतर नजर रखने के लिए चार अतिरिक्त स्क्वाड तैनात करने का आदेश दिया है। साथ ही, बोर्ड को सिंथेटिक कुमकुम की अनधिकृत बिक्री रोकने के लिए अतिरिक्त स्टाफ तैनात करने को कहा गया है।
भोजन की गुणवत्ता के संबंध में फूड सेफ्टी विभाग ने बताया कि अरवणा और अप्पम बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल को पंपा प्रयोगशाला में आवश्यक गुणवत्ता जांच के बाद ही सन्निधानम में लाने की अनुमति दी जाएगी। बोर्ड और फूड सेफ्टी विभाग ने कोर्ट को सूचित किया कि पंपा स्थित प्रयोगशाला सुविधाओं को और मजबूत किया जाएगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि फूड सेफ्टी एक्ट के तहत किसी भी उल्लंघन करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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