रेलवे ट्रैक पर अनाधिकृत प्रवेश करने वाले व्यक्ति का ₹10 लाख का मुआवजे का दावा खारिज
एर्नाकुलम रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने कहा कि ट्रैक पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश करना एक अपराध है
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
6 नवंबर 2026, रात 8:56 · 2 मिनट का पाठ
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एर्नाकुलम बेंच के रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने रेलवे ट्रैक पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने के कारण घायल हुए एक व्यक्ति द्वारा दायर ₹10 लाख के मुआवजे की अर्जी को खारिज कर दिया है। इस मामले में ट्रिब्यूनल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जिसमें व्यक्ति मावेलिकरा स्टेशन पर ट्रैक पार करने का प्रयास करते समय गंभीर रूप से घायल हो गया था।
चेंगन्नूर के निवासी 59 वर्षीय थॉमस जॉन ने दक्षिण रेलवे के खिलाफ यह आवेदन दायर किया था। मई 2023 में हुई इस घटना के संबंध में दावे को खारिज करते हुए ट्रिब्यूनल के सदस्य (तकनीकी) जी. जॉन प्रसाद ने टिप्पणी की कि रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 147 के तहत रेलवे ट्रैक पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश करना एक अपराध है, जिसके लिए जेल की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि यदि रेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत अपराध करने वाले व्यक्तियों को मुआवजा दिया जाता है, तो यह न केवल कानून के उद्देश्य को विफल करेगा, बल्कि कानूनी रूप से भी गलत माना जाएगा। आवेदक ने तर्क दिया था कि वह विपरीत प्लेटफॉर्म पर ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे ट्रैक पार कर रहा था, लेकिन ट्रिब्यूनल ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया।
इस मामले में तथ्यों के विरोधाभास भी देखे गए। आवेदक ने दावा किया था कि 8 मई, 2023 को कोलम-एर्नाकुलम MEMU पैसेंजर ट्रेन में मावेलिकरा से चेंगन्नूर जाते समय ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच की जगह में अचानक गिरने से वह घायल हो गया था। हालांकि, ट्रिब्यूनल की जांच में पता चला कि यह दुर्घटना तब हुई जब वह ट्रेन में चढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर पहुंचने का प्रयास कर रहा था। ट्रिब्यूनल ने आगे उल्लेख किया कि आवेदक ने ट्रिब्यूनल के समक्ष सही तथ्य प्रस्तुत नहीं किए और अवैध वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए तथ्यों को मरोड़ा है।
इस मामले में रेलवे अधिनियम के तहत नियमों और ट्रैक पर अनाधिकृत प्रवेश के कारण मुआवजा प्राप्त करने की असंभवता पर जोर दिया गया था।
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