रिची रीच पान पार्लर के मालिक भाविक गज्जर की अग्रिम जमानत अर्जी नामंजूर
कोर्ट से राहत न मिलने पर अहमदाबाद के रिची रीच पान पार्लर के मालिक भाविक गज्जर की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
6 नवंबर 2026, दोपहर 1:51 · 1 मिनट का पाठ
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संदेश के रिपोर्ट के अनुसार, अहमदाबाद के जाने-माने रिची रीच पान पार्लर के मालिक भाविक गज्जर की मुश्किलों में बड़ा इजाफा हुआ है। कलोल कोर्ट द्वारा भाविक गज्जर की अग्रिम जमानत अर्जी ठुकरा दी गई है। कोर्ट में दोनों पक्षों द्वारा दलीलें पेश की गई थीं, परंतु अंत में भाविक गज्जर को किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिली और उनकी जमानत अर्जी का दावा रद्द कर दिया गया था।
अग्रिम जमानत अर्जी रद्द होने के कारण अब कानून का शिकंजा और अधिक कस गया है और भाविक गज्जर की कानूनी जटिलताएं भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई हैं। अदालती संरक्षण न मिलने के कारण पुलिस और जांच करने वाली एजेंसी के लिए अब कानूनी कार्रवाई करने का रास्ता एकदम साफ हो गया है।
इस कानूनी झटके के बाद अब कभी भी पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी किए जाने की पूरी संभावना उत्पन्न हो गई है और पुलिस गिरफ्तारी की तलवार उनके ऊपर लटक रही है। इस मामले में पुलिस टीम द्वारा आरोपी भाविक गज्जर की सघन तलाश शुरू कर दी गई है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, आगामी समय में आरोपी की गिरफ्तारी होने के बाद इस पूरे प्रकरण के संबंध में कई चौंकाने वाले रहस्य और विवरण बाहर आने की पूरी संभावना है।
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