युवक के साथ मारपीट के मामले में पूर्व पीआई किरीट लाठिया के खिलाफ मामला दर्ज करने का कोर्ट का आदेश
मदद मांगने पुलिस स्टेशन गए दो भाइयों को पूरी रात पीटने का आरोप
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
6 नवंबर 2026, सुबह 4:10 · अपडेट सुबह 4:25 · 3 मिनट का पाठ
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वडोदरा में पुलिस उत्पीड़न के एक गंभीर मामले में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (JMFC) कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कोर्ट ने गोरवा पुलिस स्टेशन के तत्कालीन पुलिस निरीक्षक (PI) किरीट लाठिया के खिलाफ मामला दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
संदेश की रिपोर्ट के अनुसार, यह पूरी घटना 4-11-2024 को हुई थी। शिकायतकर्ता के वकील दर्शन पटेल ने बताया कि जब मोइन पठान अपना वाहन लेकर घर जा रहा था, तब 5 से 6 अज्ञात व्यक्तियों ने उसका पीछा किया और उसके साथ गाली-गलौज की। इस घटना के बारे में मोइन ने अपने बड़े भाई मोहम्मद पठान को फोन किया और उसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। हालांकि, 15 मिनट तक पुलिस के घटनास्थल पर न पहुंचने के कारण डीसीपी कोठिया को सूचित किया गया था।
इसके बाद गोरवा के तत्कालीन पीआई किरीट लाठिया अपनी निजी कार में आए और मोइन तथा उसके बड़े भाई मोहम्मद पठान को पुलिस स्टेशन ले गए। आरोप है कि पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद दोनों भाइयों को पूरी रात वहीं रखा गया और उनके साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं, उन पर गलत तरीके से प्रोहिबिशन (निषेध) के मामले में फंसाने का भी गंभीर आरोप लगाया गया है।
इस मारपीट के दौरान मोइन खान पठान को गंभीर चोटें आई थीं। दावा किया गया है कि मारपीट के कारण उसके कान का पर्दा फट गया, जिसके परिणामस्वरूप उसने सुनने की क्षमता खो दी है। पीड़ितों ने इस अत्याचार के खिलाफ न्याय पाने के लिए पुलिस प्रशासन के समक्ष आवेदन किया था और पुलिस आयुक्त से भी शिकायत की थी। लेकिन, उनकी शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज नहीं होने के कारण पीड़ितों ने अंततः अदालत का दरवाजा खटखटाया और निजी शिकायत दर्ज कराई।
मामले की सुनवाई के बाद, वडोदरा JMFC कोर्ट ने तत्कालीन पीआई किरीट लाठिया के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 117(2) और 352 के तहत प्रोसेस इश्यू करने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब किरीट लाठिया को समन भेजा जाएगा। 4 नवंबर को कोर्ट ने उनके खिलाफ आपराधिक शिकायत की कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
कानून की रक्षा करने की जिम्मेदारी रखने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ ही कोर्ट द्वारा कानूनी कार्रवाई का आदेश दिए जाने से पुलिस विभाग में चर्चा शुरू हो गई है। अब इस मामले में आगामी अदालती कार्रवाई और तत्कालीन पीआई किरीट लाठिया का पक्ष क्या रहेगा, इस पर सबकी नजर है।
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