एनआरआई और विदेशी नागरिकों के लिए डिजिटल केवाईसी नियमों में छूट
सेबी द्वारा 3 दिसंबर से नए नियम लागू किए जाएंगे।
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
4 नवंबर 2026, शाम 6:53 · अपडेट शाम 6:16 · 1 मिनट का पाठ
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सेबी ने एनआरआई और विदेशी नागरिकों के लिए डिजिटल केवाईसी के नियमों में राहत दी है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, ये नए बदलाव 3 दिसंबर से लागू होंगे।
सेबी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत कार्यरत सिक्योरिटीज और कमोडिटी मार्केट की नियामक संस्था थी। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को एक कार्यकारी निकाय के रूप में की गई थी और 30 जनवरी 1992 को सेबी एक्ट के माध्यम से इसे वैधानिक शक्तियां प्रदान की गईं।
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