नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले 20 वर्षीय युवक को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास
सावली की पोक्सो अदालत ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाने के साथ ही पीड़िता के परिवार को ₹8 लाख की सहायता की सिफारिश की
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
5 नवंबर 2026, रात 8:26 · 3 मिनट का पाठ
यह समाचार AI ने नीचे दिए स्रोतों से लिखा है; इसका हर दावा और आँकड़ा उन स्रोतों से मिलाकर ही प्रकाशित किया गया है। हम कैसे जाँचते हैं
वडोदरा जिले की सावली पोक्सो अदालत ने एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के गंभीर मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने 20 वर्षीय आरोपी जयदीपसिंह उर्फ चकु छत्रसिंह चौहान को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस फैसले का अर्थ है कि आरोपी को अपने जीवन की अंतिम सांस तक जेल की सलाखों के पीछे रहना होगा।
संदेश की रिपोर्ट के अनुसार, जयदीपसिंह उर्फ चकु छत्रसिंह चौहान पर एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का अपराध दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने स्पष्ट आदेश दिया है कि उसे जीवन की अंतिम सांस तक जेल में रखा जाए।
सजा के साथ-साथ अदालत ने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद मिले, इसके लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत पीड़िता के परिवार को ₹8 लाख की सहायता राशि देने की सिफारिश जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को की गई है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म में आरोपी को अंतिम सांस तक कैद रखने के इस कड़े फैसले के कारण यह मामला वर्तमान में चर्चा में है।
दूसरी ओर, लंदन की साउथवार्क क्राउन कोर्ट ने ब्रिटिश अभिनेता और कॉमेडियन रसेल ब्रांड को दुष्कर्म और यौन हमले के मामले में दोषी पाया है। स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, 51 वर्षीय ब्रांड को एक दुष्कर्म और तीन यौन हमले के आरोपों में दोषी ठहराया गया है, जबकि उन्हें अन्य दो दुष्कर्म और एक अश्लील हमले के आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। जज जोएल बेन्नाथ ने बताया कि ब्रांड को सोमवार को सजा सुनाई जाएगी और उन्हें लंबी जेल की सजा हो सकती है।
इस मामले में 1999 से 2009 के बीच की अवधि के आरोप थे। अभियोजकों ने ब्रांड को एक क्रूर यौन शिकारी के रूप में वर्णित किया। छह महिलाओं ने ब्रांड के खिलाफ सबूत दिए, जिन्हें जीवन भर गुमनाम रहने का अधिकार है। 2009 में ब्रांड के घर पर हुआ एक दुष्कर्म का मामला सबसे गंभीर था। इसके अलावा, 2004 में लंदन के एक बार में एक महिला के स्तनों को पकड़ने, 2009 में एक महिला से मसाज कराते समय अश्लील कृत्य करने और 2004-05 के दौरान रेडियो स्टेशन पर काम करने वाली महिला पर हमला करने का अपराध सिद्ध हुआ था।
गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रांड के वकील ने तर्क दिया कि एक डॉक्यूमेंट्री ने न्याय प्रक्रिया को दूषित कर दिया है और महिलाओं ने पुलिस के सामने आने में काफी देरी की है। हालांकि, ब्रांड ने सभी आरोपों को नकारते हुए कहा कि ये घटनाएं आपसी सहमति से हुई थीं या काल्पनिक हैं। ब्रांड को जमानत याचिका से पहले जेल की कोठरी में भेज दिया गया था।
डायबिटीज में केवल रागी खाने से ब्लड शुगर नियंत्रित नहीं होगा
विशेषज्ञ डॉ. वी. मोहाने ने आहार के उचित अनुपात और कार्बोहाइड्रेट के बारे में समझ दी
निझर के सुमुल कोल्ड स्टोरेज में 12 फुट लंबा अजगर पकड़ा गया
स्नेक रेस्क्यूअर विशाल पाडवी ने सुरक्षित रूप से अजगर को पकड़ा और वन विभाग को सौंपा
विश्व प्रसिद्ध फ्रीस्टाइल फुटबॉलर जेमी नाइट ने जूनागढ़ के स्कूल का किया दौरा
भारतीय बच्चों की खुशी और उत्साह देखकर प्रभावित हुए जेमी नाइट