स्टॉर्म-वॉटर ड्रेन में सीवेज पानी बहाने पर ₹5 लाख तक का जुर्माना
ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन अवैध कनेक्शनों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई करेगा
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
5 नवंबर 2026, दोपहर 12:12 · अपडेट दोपहर 12:23 · 2 मिनट का पाठ
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ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (GCC) ने शहर के स्टॉर्म-वॉटर ड्रेन (वर्षा जल निकासी) में सीवेज के पानी का अवैध निकास करने वाली इमारतों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। इस तरह की अवैधता करने वालों पर ₹5 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, जुर्माने की इन राशियों को GCC काउंसिल के प्रस्ताव के माध्यम से मंजूरी दी गई है, जो इमारत की श्रेणी और उसके उपयोग के आधार पर अलग-अलग होगी। सामान्य इमारतों के मामले में, आवासीय स्थानों के लिए ₹10,000 और व्यावसायिक स्थानों के लिए ₹25,000 का जुर्माना तय किया गया है। जबकि विशेष इमारतों के लिए यह जुर्माना क्रमशः ₹50,000 और ₹1 लाख होगा।
इसके अलावा, आवासीय क्षेत्र में स्थित बहुमंजिला इमारतों पर ₹2 लाख और व्यावसायिक क्षेत्र की बहुमंजिला इमारतों पर ₹5 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। कॉर्पोरेशन का कहना है कि सीवेज पानी के अवैध कनेक्शन बारिश के पानी के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिससे मानसून के दौरान सड़कों पर जलभराव की समस्या पैदा होती है।
कमिश्नर जी.एस. समीर ने एक परिपत्र जारी कर GCC और मेट्रोवॉटर के अधिकारियों को संयुक्त रूप से फील्ड निरीक्षण करने और अवैध निकास मार्गों को ब्लॉक कर डिस्कनेक्ट करने का निर्देश दिया है। इसके लिए एक संयुक्त रजिस्टर रखा जाएगा, जिसमें स्टॉर्म-वॉटर ड्रेन या सड़कों पर सीवेज पानी छोड़ने वाले स्थानों, जिम्मेदार मालिकों या कब्जाधारियों के विवरण, ब्लॉक किए गए कनेक्शनों और वसूले गए जुर्माने का विवरण दर्ज किया जाएगा।
प्रशासन द्वारा इमारत मालिकों को मेट्रोवॉटर के माध्यम से अधिकृत सीवर कनेक्शन प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा। परिपत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में स्टॉर्म-वॉटर ड्रेन का उपयोग सीवेज पानी के निकास के लिए नहीं किया जा सकेगा।
निरीक्षण प्रक्रिया के समन्वय के लिए जोनल अधिकारियों को नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने और कमिश्नर को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। वसूले गए जुर्माने का पूरा विवरण तत्काल GCC के मोबाइल एप्लिकेशन पर अपलोड करना होगा। इस पूरे अभियान में ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन और चेन्नई मेट्रोपॉलिटन वॉटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड संयुक्त रूप से काम करेंगे।
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