गोमांस बिक्री मामले में अहमदाबाद कोर्ट ने शख्स को 8 साल की कैद सुनाई
कोर्ट ने दोषी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जबकि सबूतों के अभाव में सह-आरोपी को बरी कर दिया।
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
6 नवंबर 2026, दोपहर 1:38 · 2 मिनट का पाठ
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अहमदाबाद की सत्र अदालत ने गोमांस रखने और बेचने के मामले में कय्यूम कुरैशी नाम के शख्स को 8 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उसे 2 लाख रुपये का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। इस मामले में पर्याप्त सबूतों के अभाव में सप्लायर के रूप में शामिल सह-आरोपी आसिफ शेख उर्फ बादशाह को कोर्ट ने निर्दोष घोषित किया है।
देश गुजरात की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना 5 मई 2020 की है। ईसनपुर पुलिस ने चांदोला तालाब के पास स्थित फैजल पार्क में एक दुकान पर छापा मारा और कय्यूम कुरैशी को बिना अनुमति या कानूनी मंजूरी के गोमांस बेचते हुए पकड़ा। पुलिस ने मौके से 10,400 रुपये कीमत का 65 किलोग्राम मांस जब्त किया था, साथ ही चाकू, काटने के उपकरण, वजन करने वाले कांटे और अन्य सामग्री भी कब्जे में ली थी। फॉरेंसिक जांच में इस मांस के गोवंश का होने की पुष्टि हुई थी। बादशाह पर कुरैशी को मांस सप्लाई करने का आरोप था।
दोनों आरोपियों के खिलाफ गोहत्या और गोमांस रखने को लेकर गुजरात एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट, 2017 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। कोर्ट ने कय्यूम कुरैशी को गोहत्या के आरोप से मुक्त कर दिया, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर उसे गोमांस रखने और बेचने के अपराध में दोषी ठहराया। सत्र न्यायाधीश एस.आर. संगाणी ने कुरैशी की प्रोबेशन की अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने इस अपराध को समाज विरोधी स्वरूप का बताया और टिप्पणी की कि यह कृत्य वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए जानबूझकर किया गया था।
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