RBI ने कृषि बुनियादी ढांचे के लिए बैंक ऋण की सीमा ₹100 करोड़ प्रस्तावित की
रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण नियमों में संशोधन के लिए ड्राफ्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
6 नवंबर 2026, सुबह 4:10 · अपडेट सुबह 4:25 · 2 मिनट का पाठ
यह समाचार AI ने नीचे दिए स्रोतों से लिखा है; इसका हर दावा और आँकड़ा उन स्रोतों से मिलाकर ही प्रकाशित किया गया है। हम कैसे जाँचते हैं
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से कृषि बुनियादी ढांचे के लिए प्रति उधारकर्ता व्यक्ति या संस्था के लिए कुल स्वीकृत ऋण की सीमा ₹100 करोड़ रखने का प्रस्ताव दिया है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार, RBI ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) से संबंधित मौजूदा दिशा-निर्देशों की समीक्षा की है और वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित विभिन्न नियामक संस्थाओं के लिए नए दिशा-निर्देश जारी करने का सुझाव दिया है।
वाणिज्यिक बैंकों के लिए ड्राफ्ट दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि फसल ऋण, कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए मध्यम और दीर्घकालिक ऋण, साथ ही कटाई से पहले और बाद की गतिविधियों के लिए ऋण हेतु प्रति उधारकर्ता इकाई की कुल सीमा ₹4 करोड़ होगी। कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण में फार्म क्रेडिट, कृषि बुनियादी ढांचे और सहायक गतिविधियों के लिए ऋण शामिल होंगे।
इन प्रस्तावित परिवर्तनों में शिक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा ऋण के लिए पात्रता सीमा में भी वृद्धि की गई है। पेशेवर पाठ्यक्रमों सहित शैक्षिक उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों को दिए जाने वाले ₹25 लाख तक के ऋण अब प्राथमिकता क्षेत्र वर्गीकरण के लिए पात्र माने जाएंगे। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में, नवीकरणीय ऊर्जा-आधारित बिजली उत्पादकों और सार्वजनिक उपयोगिताओं, जैसे कि स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम और दूरदराज के गांवों के विद्युतीकरण के लिए उधारकर्ताओं को दिए गए ₹35 करोड़ तक के बैंक ऋण को प्राथमिकता क्षेत्र के तहत गिना जाएगा। इसके अलावा, व्यक्तिगत घरों के लिए यह सीमा प्रति उधारकर्ता ₹10 लाख होगी।
प्राथमिकता क्षेत्र के तहत कृषि, MSMEs, निर्यात, शिक्षा, आवास, सामाजिक बुनियादी ढांचे और नवीकरणीय ऊर्जा जैसी श्रेणियों को शामिल किया गया है। RBI ने स्मॉल फाइनेंस बैंकों, लोकल एरिया बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए अलग ड्राफ्ट दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। रिजर्व बैंक ने इस ड्राफ्ट पर टिप्पणियों और प्रतिक्रिया के लिए 26 नवंबर तक का समय दिया है। यह पूरी प्रक्रिया विभिन्न निर्देशों के एकीकरण के निरंतर प्रयासों के हिस्से के रूप में की गई है।
પંજાબમાં કર્મભૂમિ એક્સપ્રેસના ૪ ડબ્બાઓમાં ભીષણ આગ, મુસાફરોએ જીવ બચાવવા ટ્રેનમાંથી કૂદકો માર્યો
અમૃતસરથી ન્યૂ જલપાઈગુડી જઈ રહેલી ટ્રેનમાં પેન્ટ્રીથી આગ શરૂ થયાના અંદાજિત સમાચાર, ૮ ટ્રેનોના રૂટ ડાયવર્ટ કરાયા
ભારતે આપણે જાણીએ તેવા ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સાથે વાટાઘાટો કરવી પડશે: શશિ થરૂર
અમેરિકાની મિડટર્મ ચૂંટણીઓ પછી પણ ટ્રમ્પ વિદેશ નીતિમાં સ્વતંત્ર રહેશે
ખ્રિસ્તી સમુદાયના હુમલાઓના મુદ્દે આરએસએસ નેતા સાથે બેઠક યોજાઈ
બંગિયા ક્રિસ્તીય પરિસેબાના પ્રતિનિધિઓએ ચર્ચ અને પ્રાર્થના સભાઓ પર થયેલા હુમલાઓ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી