नेशनल पेंशन सिस्टम में योजनाओं के नामकरण के नए नियम 1 दिसंबर से लागू होंगे
PFRDA द्वारा मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क योजनाओं के वर्गीकरण और प्रदर्शन के लिए नए ढांचे में सुधार किया गया है।
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
4 नवंबर 2026, शाम 6:46 · 4 मिनट का पाठ
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पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत योजनाओं के वर्गीकरण और प्रदर्शन के लिए अपने ढांचे में बदलाव किए हैं। ये नए नियम 1 दिसंबर, 2026 से लागू होंगे। इस सुधार का मुख्य उद्देश्य मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) योजनाओं, यानी पेंशन फंड योजनाओं के नामकरण और सब्सक्राइबर्स द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्लेटफॉर्म पर उन्हें कैसे प्रदर्शित किया जाए, इस संबंध में स्पष्टता लाना है। The Economic Times की रिपोर्ट के अनुसार, PFRDA ने 2 नवंबर, 2026 को एक परिपत्र जारी किया है, जो 28 अगस्त, 2026 के पूर्व के परिपत्र में आंशिक संशोधन करता है।
नए नियमों के तहत, MSF योजनाओं के लिए एक सामान्य नामकरण प्रारूप निर्धारित किया गया है। योजना के नाम में तीन मुख्य तत्वों का समावेश होगा। PFRDA ने स्पष्ट किया है कि कैटेगरी कोड A से E योजना का हिस्सा नहीं बनेंगे। यदि कोई पेंशन फंड एक ही कैटेगरी में एक से अधिक योजनाएं ऑफर करता है, तो प्रत्येक योजना का नाम अलग होना चाहिए। इसके अलावा, केवल योजना का नाम पर्याप्त नहीं है; पेंशन फंडों को मीडिया, विज्ञापनों और अन्य सार्वजनिक सामग्री में योजना के नाम के साथ उसकी संपूर्ण लागू स्कीम कैटेगरी या ग्रोथ कैटेगरी दर्शानी होगी।
PoP (पॉइंट ऑफ प्रेजेंस) प्लेटफॉर्म पर योजनाओं के प्रदर्शन के संबंध में नियमों में भी सुधार किया गया है। नई प्रावधानों के तहत पेंशन फंड के अपने प्लेटफॉर्म और अन्य PoP प्लेटफॉर्म के बीच अंतर किया गया है। यदि किसी पेंशन फंड के पास PoP लाइसेंस है और सब्सक्राइबर विशेष रूप से उस पेंशन फंड के प्लेटफॉर्म का उपयोग करना पसंद करता है और पेंशन फंड स्वयं ही ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया संचालित करता है, तो वह अपनी वेबसाइट या एप्लिकेशन पर केवल अपनी योजनाएं प्रदर्शित कर सकता है।
हालांकि, अपने प्लेटफॉर्म संचालित करने वाले अन्य PoPs को सब्सक्राइबर द्वारा चुनी गई कैटेगरी में सभी पेंशन फंडों द्वारा ऑफर की जाने वाली योजनाएं प्रदर्शित करनी होंगी। उन्हें प्रमाणित नेविगेशन और योजना-चयन के ढांचे का पालन करना होगा। एक PoP विशिष्ट पेंशन फंड की योजनाओं को सूची में सबसे ऊपर रख सकता है या किसी विशिष्ट योजना को प्री-सिलेक्ट (pre-select) कर सकता है, लेकिन उसे सब्सक्राइबर द्वारा चुनी गई कैटेगरी के सभी पेंशन फंडों की योजनाएं प्रदर्शित करना जारी रखना होगा।
जब सब्सक्राइबर NPS योजना चुनता है, तो प्रक्रिया में सबसे पहले सब्सक्राइबर की योजना के प्रकार, कैटेगरी या यदि लागू हो तो जोखिम लेने की क्षमता (risk appetite) के बारे में चयन लिया जाएगा। इसके बाद प्लेटफॉर्म को उस चयन के अनुरूप योजनाएं प्रदर्शित करनी चाहिए। यही आवश्यकता NPS सेंट्रल और सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) प्लेटफॉर्म्स पर प्रमाणित नेविगेशन के लिए भी लागू होती है। ये प्लेटफॉर्म्स सब्सक्राइबर द्वारा चुनी गई कैटेगरी में सभी पेंशन फंडों की योजनाएं प्रदर्शित करेंगे। यदि सब्सक्राइबर-फेसिंग स्क्रीन पर पहले से ही चुनी गई कैटेगरी दिख रही है, तो योजना के नाम में कैटेगरी को अलग तत्व के रूप में दोहराने की आवश्यकता नहीं है।
उदाहरण के लिए, यदि कोई सब्सक्राइबर “Balanced Growth – Medium Risk” चुनता है, तो स्क्रीन पर सभी पेंशन फंडों द्वारा उस कैटेगरी में ऑफर की जाने वाली योजनाएं और निर्धारित जानकारी प्रदर्शित होनी चाहिए, ताकि सब्सक्राइबर योजना की तुलना कर सके और चुन सके। पेंशन फंडों द्वारा उपयोग किए जाने वाले Star NPS प्लेटफॉर्म अपने नियुक्त पेंशन एजेंटों को अपनी योजनाएं दिखा सकते हैं।
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) पेंशन क्षेत्र को विनियमित करने के लिए संस्था के रूप में कार्य करती है। यह नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के नियमों और ढांचे का प्रबंधन करती है।
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