NCLT के सदस्यों की नियुक्ति में MCA की भूमिका केवल प्रशासनिक है
सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टों के बाद केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
1 नवंबर 2026, सुबह 7:40 · 1 मिनट का पाठ
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PIB की रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के कर्मचारियों से संबंधित मामले के संदर्भ में केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने स्पष्ट किया है कि वह केवल प्रशासनिक भूमिका निभाता है।
मंत्रालय ने बताया कि NCLT के 63 न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया के संचालन में MCA की भूमिका केवल प्रशासनिक है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई रिपोर्टों के आलोक में मंत्रालय ने अपनी और NCLT की अलग-अलग जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया है।
NCLT अपने अधिकारियों और स्टाफ की नियुक्ति और प्रबंधन के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। इस स्टाफ में डिप्टी रजिस्ट्रार, कोर्ट ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, ऑफिस असिस्टेंट और मल्टी-टास्किंग स्टाफ शामिल हैं।
सरकार ने 14 अक्टूबर 2019 को जारी किए गए गजट के माध्यम से NCLT को यह जिम्मेदारी सौंपी थी। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य ट्रिब्यूनल का प्रभावी और स्वतंत्र कार्यक्षेत्र सुनिश्चित करना है।
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