बोटाद में पूर्व डिप्टी सरपंच की हत्या के मामले में नौ आरोपियों को आजीवन कारावास
जलिया गांव के पूर्व डिप्टी सरपंच मनजीभाई सोलंकी की हत्या के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
4 नवंबर 2026, शाम 5:43 · 2 मिनट का पाठ
यह समाचार AI ने नीचे दिए स्रोतों से लिखा है; इसका हर दावा और आँकड़ा उन स्रोतों से मिलाकर ही प्रकाशित किया गया है। हम कैसे जाँचते हैं
बोटाद की सेकंड एडिशनल एंड स्पेशल एट्रोसिटी कोर्ट ने जलिया गांव के पूर्व डिप्टी सरपंच मनजीभाई जेठाभाई सोलंकी की हत्या के मामले में नौ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। संदेश की रिपोर्ट के अनुसार, यह हत्या पुरानी दुश्मनी और पहले के अदालती मामलों के निपटारे के लिए पीड़ित द्वारा सहमति न देने के कारण की गई थी।
यह घटना 19 जून, 2019 को हुई थी। आरोपियों ने मनजीभाई सोलंकी की हत्या करने के लिए साजिश रची थी। हमले के दौरान, आरोपियों ने मनजीभाई की मोटरसाइकिल को मारुति जेन कार से टक्कर मार दी थी ताकि वे नीचे गिर जाएं। इसके बाद, आरोपियों ने लाठियों और लोहे के पाइपों से उन पर हमला किया था। इस हमले के कारण मनजीभाई सोलंकी की चिकित्सा उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी।
कोर्ट के ट्रायल के दौरान कुल 41 गवाहों की गवाही ली गई थी। अभियोजन पक्ष द्वारा 141 से अधिक दस्तावेजी सबूत पेश किए गए थे। सबूतों के आधार पर कोर्ट ने नौ आरोपियों को आईपीसी की धारा 302, 120(बी) और एट्रोसिटी एक्ट के तहत दोषी ठहराया है। अदालत ने प्रत्येक दोषी को ₹5,000 का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है।
इस फैसले के बाद मृतक मनजीभाई सोलंकी के पुत्र ने न्यायपालिका के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की थी।
मनजीभाई जेठाभाई सोलंकी बोटाद जिले के जलिया गांव के पूर्व डिप्टी सरपंच के रूप में सेवा दे चुके थे।
निझर के सुमुल कोल्ड स्टोरेज में 12 फुट लंबा अजगर पकड़ा गया
स्नेक रेस्क्यूअर विशाल पाडवी ने सुरक्षित रूप से अजगर को पकड़ा और वन विभाग को सौंपा
तुलसी विवाह पर भगवान शामलिया को ₹6 करोड़ का शाही मुकुट पहनाया जाएगा
शामलाजी विष्णु मंदिर ट्रस्ट द्वारा 21 नवंबर को भव्य आयोजन किया गया है
विश्व प्रसिद्ध फ्रीस्टाइल फुटबॉलर जेमी नाइट ने जूनागढ़ के स्कूल का किया दौरा
भारतीय बच्चों की खुशी और उत्साह देखकर प्रभावित हुए जेमी नाइट