पेप्सिको ग्राहकों को धोखा देने के लिए एनर्जी ड्रिंक्स के रूप में कर रहा है गलत मार्केटिंग: FSSAI
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने अदालत में पेप्सिको के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
5 नवंबर 2026, दोपहर 3:55 · 3 मिनट का पाठ
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भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने अदालत में दावा किया है कि पेप्सिको कंपनी अपने उच्च कैफीन युक्त पेय पदार्थों की जानबूझकर 'एनर्जी ड्रिंक्स' के रूप में मार्केटिंग कर रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार, FSSAI ने आरोप लगाया है कि कंपनी ग्राहकों को धोखा देने के लिए इस तरह की रणनीति अपना रही है।
इस बीच, तेलंगाना के निज़ामाबाद जिले में खाद्य सुरक्षा के सख्त कार्यान्वयन के दौरान बड़ी कार्रवाई की गई है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, तेलंगाना स्टेट अथॉरिटी फॉर फूड एंड एसेंशियल ड्रग्स (TG SAFE) ने 3 नवंबर, 2026 को जांच अभियान चलाया था। इस जांच में गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर 4 खाद्य प्रतिष्ठानों को बंद करा दिया गया है और अन्य 13 प्रतिष्ठानों के FSSAI लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं।
इस कार्रवाई के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और पुलिस कर्मियों की 14 टीमें बनाई गई थीं, जिन्होंने मसाले, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर, मिठाइयों और अन्य खाद्य उत्पाद बनाने वाले 28 प्रतिष्ठानों और रेस्टोरेंट्स का निरीक्षण किया। जांच के दौरान अधिकारियों ने अस्वच्छ रसोई, तिलचट्टों और मक्खियों का प्रकोप, कीटों से दूषित कच्चा माल, सड़ी-गली सब्जियां और एक्सपायर हो चुकी खाद्य सामग्री जैसी कई खामियां पाईं।
जांच में पता चला कि कुछ प्रतिष्ठान भोजन को ढकने के लिए समाचार पत्रों का उपयोग कर रहे थे और खाद्य पदार्थ बनाने वाले कर्मचारी हेयरनेट या ग्लव्स पहने बिना काम कर रहे थे। इसके अलावा, चूहों की बीट, क्षतिग्रस्त फर्श, स्थिर पानी, चिपचिपी एग्जॉस्ट प्रणाली और रेफ्रिजरेटर में बिना लेबल वाले अर्ध-तैयार भोजन का भंडारण पाया गया। कई प्रतिष्ठानों के पास पेस्ट कंट्रोल के दस्तावेज और कर्मचारियों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं थे।
इस अभियान के तहत, मिलावट के संदेह में 26 नमूने एकत्र किए गए थे। खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के कारण ₹17.28 लाख की कीमत की कुल 9,645 किलोग्राम खाद्य सामग्री जब्त की गई या नष्ट कर दी गई। वैध FSSAI लाइसेंस न होने के कारण निज़ामाबाद की महाराजा स्वीट एंड बेक्स और पंचवटी स्वीट्स, डुब्बा की शिव शक्ति आइसक्रीम और ऑटोनगर स्थित सागर बेकरी को बंद करने का आदेश दिया गया था।
जन स्वास्थ्य के हित में 13 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर तत्काल व्यवसाय बंद करने का निर्देश दिया गया है। इस सूची में एल.पी. प्रोडक्ट्स, ज़ुनैरा फैमिली रेस्टोरेंट, छप्पन भोग स्वीट्स, होटल कुरेशिया, वॉटर सॉल्यूशन कंपनी, जनता ट्रेडर्स, इरा फूड्स एंड बेवरेजेस, सुखजीत स्टार्च मिल्स, श्री अयप्पा ट्रेडर्स, राधे मिठाई वाटिका, श्री राधे एंटरप्राइजेज, मोग फूड्स प्राइवेट लिमिटेड और क्वालिटी स्वीट्स एंड चिक्की (KK स्वीट्स) शामिल हैं। इसके अलावा, गंभीर उल्लंघन के लिए 12 प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और TG SAFE ने कहा है कि जांच के आधार पर जुर्माने सहित आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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