चेक रिटर्न मामले में शंखेश्वर कोर्ट ने आरोपी को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई
एक महीने में ₹3 लाख की राशि चुकाने का आदेश, अन्यथा और सजा का प्रावधान
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
6 नवंबर 2026, सुबह 5:08 · 1 मिनट का पाठ
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पाटन जिले की शंखेश्वर सिविल कोर्ट ने चेक रिटर्न के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी को एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। संदेश की रिपोर्ट के अनुसार, शंखेश्वर तालुका के कुंवरद गांव के निवासी भीखाभाई रेवाभाई सोलंकी ने अपने पुत्र के मित्र और मीठीवावड़ी के निवासी भाविककुमार विरमभाई पटेल के खिलाफ यह मामला दर्ज कराया था।
घटना के विवरण के अनुसार, भाविककुमार को व्यावसायिक आवश्यकता के लिए धन की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने भीखाभाई सोलंकी से ₹3,00,000 उधार लिए थे। तय समय सीमा समाप्त होने के बाद भी पैसे वापस न मिलने पर, भीखाभाई ने डीही मेहसाणा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की पाटन शाखा का ₹3 लाख का चेक बैंक में प्रस्तुत किया, जो 30/09/2024 को वापस आ गया था।
इस संबंध में शिकायतकर्ता ने वकील डी.सी. रावल के माध्यम से शंखेश्वर कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान, शिकायत पक्ष द्वारा प्रस्तुत मजबूत सबूतों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने भाविककुमार को एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि आरोपी को चेक की राशि ₹3,00,000 एक महीने के भीतर चुकानी होगी। यदि निर्धारित समय सीमा में राशि का भुगतान करने में चूक होती है, तो आरोपी को तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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