गायक बलियन हत्या मामले के आरोपियों को बुलेटप्रूफ जैकेट और हाथ-पैर में बेड़ियाँ पहनाने का आदेश
उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा फेक एनकाउंटर के डर से आरोपियों ने खुद सुरक्षा की मांग की थी
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
7 नवंबर 2026, दोपहर 12:13 · अपडेट दोपहर 12:21 · 4 मिनट का पाठ
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दिल्ली की एक अदालत ने हरियाणवी गायक अंकित बलियन की हत्या के मामले में शामिल दो आरोपियों को उत्तर प्रदेश के शामली जिले की अदालत में ले जाते समय बुलेटप्रूफ जैकेट देने और उनके दोनों हाथ तथा पैरों में चेन कफ (बेड़ियाँ) पहनाने का आदेश दिया है। तिहार जेल के अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि आरोपियों ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उनके 'फेक एनकाउंटर' किए जाने की आशंका व्यक्त की थी।
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में आरोपी दीपक उर्फ टीटर और योगेश उर्फ टुंडा वर्तमान में तिहार जेल में बंद हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल द्वारा दर्ज इस मामले में आरोपियों ने अपनी सुरक्षा के लिए आवेदन किया था। पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन्स जज सौरभ प्रताप सिंह लाल ने 3 नवंबर को इस आवेदन का निपटारा करते हुए ये महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे।
इस हत्याकांड के संबंध में शामली पुलिस ने दीपक और योगेश को गिरफ्तार किया था। अब जांच के हिस्से के रूप में उन्हें शामली के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की अदालत में पेश किया जाना है। आरोपियों के वकील आशीष तिवारी और हिमांशु कुंडु ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किलों को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा फर्जी एनकाउंटर किए जाने का डर है।
अदालत ने इन दलीलों को ध्यान में रखते हुए जेल अधिकारियों और पुलिस उपायुक्त (नॉर्थ एवेन्यू) को आदेश दिया है कि दिल्ली से शामली तक की यात्रा के दौरान और वापस लौटते समय आरोपियों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अदालत ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि शामली कोर्ट में उनकी उपस्थिति के दौरान कोई भी 'अप्रिय घटना' न हो, इसका ख्याल रखा जाए।
इस आवेदन में केवल पुलिस सुरक्षा ही नहीं, बल्कि उनकी उपस्थिति के दौरान वीडियोग्राफी कराई जाए, उन्हें बुलेटप्रूफ जैकेट दी जाए और दोनों हाथ तथा पैरों में चेन कफ पहनाए जाएं, ऐसी मांग की गई थी। उल्लेखनीय है कि हाथ-पैर में बेड़ियाँ पहनाने का अनुरोध आरोपियों ने स्वयं किया था। उनके वकील ने लिखित में दलील दी थी कि उन्होंने कैदियों से परामर्श किया है और वे स्वयं बंधनकारी उपकरणों के साथ शामली कोर्ट जाना चाहते हैं।
इन परिस्थितियों में, आरोपियों के अपने अनुरोध को ध्यान में रखते हुए अदालत ने आदेश दिया कि उन्हें तिहार जेल से शामली कोर्ट ले जाते समय और वापस लाते समय बुलेटप्रूफ जैकेट और हाथ-पैर में चेन कफ पहनाए जाएं। अदालत ने आदेश की प्रतियां तत्काल जेल नंबर 5 के अधीक्षक और पुलिस उपायुक्त (DCP), नॉर्थ एवेन्यू को भेजने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, लॉक-अप इंचार्ज को भी प्रतिलिपि देकर DCP को तत्काल सूचित करने का निर्देश दिया है।
जांचकर्ताओं के अनुसार, इस हत्या में जितेंद्र गोगी गैंग के सदस्यों पर संदेह है। पुलिस का मानना है कि गोगी गैंग को लगा कि बलियन के गीत 'भारी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान' के जरिए उनके नेता जितेंद्र गोगी की हत्या का मजाक उड़ाया गया है। 2021 में दिल्ली की एक अदालत में पेशी के दौरान प्रतिद्वंद्वी टिल्लू ताजपुरिया गैंग के सदस्यों द्वारा जितेंद्र गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
पुलिस ने आगे बताया कि 2022-23 के दौरान जब बलियन दिल्ली में थे, तब गोगी गैंग के सदस्यों ने उन्हें धमकी दी थी। बलियन ने उन्हें बताया था कि उन्होंने केवल म्यूजिक वीडियो में अभिनय किया था और गीत के शब्द लिखने या संगीत रचना में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। इसके बावजूद, गैंग उन पर संदेह करना जारी रखता था।
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