अहमदाबाद RTO द्वारा ओला, उबर और रैपिडो के ३१ वाहन जब्त
ट्रांसपोर्ट रजिस्ट्रेशन के बिना दौड़ने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर ५ लाख से अधिक का जुर्माना वसूला
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
30 अक्टूबर 2026, शाम 4:41 · 2 मिनट का पाठ
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गुजरात में पहली बार ऑनलाइन कैब और बाइक एग्रीगेटर सेवाओं के खिलाफ अहमदाबाद RTO द्वारा सख्त अभियान चलाया गया है। ट्रांसपोर्ट रजिस्ट्रेशन के बिना अवैध रूप से दौड़ने वाले वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए तंत्र ने ओला (OLA), उबर (UBER) और रैपिडो (Rapido) से जुड़े कुल ३१ वाहनों को डिटेन किया है। इस कड़ी जांच के दौरान नियम उल्लंघन के एवज में ₹५ लाख से अधिक का जुर्माना लगाया गया है。
टीवी९ गुजराती के रिपोर्ट के मुताबिक, इस विशेष ड्राइव के दौरान ऐसा सामने आया है कि नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहनों का कमर्शियल उपयोग किया जा रहा था। नियम के मुताबिक, किसी भी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाली कार या बाइक का ट्रांसपोर्ट वाहन के रूप में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। इसके अलावा, वाहन की संबंधित राज्य में जरूरी पंजीकरण और अनुमति भी प्राप्त करना अनिवार्य है, लेकिन इन कानूनी प्रावधानों की खुलेआम अवहेलना किए जाने की बात सामने आई है。
इस कार्रवाई के दौरान, सफेद नंबर प्लेट वाले १० निजी टू-व्हीलर को कमर्शियल पैसेंजर सेवा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इन १० बाइक चालकों के वाहनों को डिटेन किया गया है और उनसे ₹१.२५ लाख का जुर्माना वसूला गया है। इसके अलावा, अन्य राज्यों में रजिस्टर्ड हुई २१ फोर-व्हीलर कारें भी अहमदाबाद में अवैध कमर्शियल गतिविधि में उपयोग में लाई जाती पकड़ी गई थीं। ये कारें राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित अन्य राज्यों में पंजीकृत हैं。
संदेश के रिपोर्ट के मुताबिक, अहमदाबाद RTO ने केवल वाहन चालकों के खिलाफ ही नहीं, बल्कि सीधे एग्रीगेटर कंपनियों की जिम्मेदारी तय करके उनके खिलाफ भी शिकंजा कसा है। RTO द्वारा ओला, उबर और रैपिडो तीनों बड़ी एग्रीगेटर कंपनियों को आधिकारिक नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा गया है कि वे किन-किन सर्विस के लिए मान्यता रखती हैं。
तंत्र द्वारा चेतावनी दी गई है कि जो कंपनियां मान्य परमिट और कमर्शियल रजिस्ट्रेशन के बिना पैसेंजर परिवहन करवा रही होंगी, उनके खिलाफ आने वाले दिनों में और सख्त कदम उठाए जाएंगे। इस पूरी कार्रवाई के जरिए यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि सस्ती सवारी के नाम पर यात्रियों की जान के साथ जोखिम न लिया जाए और सभी वाहन कानूनी नियमों का पालन करें।
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