मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने DAVV को 75 दिनों में छात्र संघ चुनाव कराने का आदेश दिया
अदालत ने रजिस्ट्रार को मुख्य पीठ के आदेशों का पालन करते हुए चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
5 नवंबर 2026, रात 11:10 · 3 मिनट का पाठ
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (DAVV) को आगामी 75 दिनों की समय सीमा के भीतर छात्र संघ चुनाव कराने का सख्त आदेश दिया है। यह महत्वपूर्ण निर्णय राज्य के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में चुनाव कराने के लिए पहले दिए गए आदेशों के अनुपालन के लिए लिया गया है।
रिपोर्टों के अनुसार, हाईकोर्ट की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति पवन कुमार द्विवेदी ने गुरुवार को यह आदेश दिया। यह मामला कानून के छात्र अरुनेश मिश्रा द्वारा दायर की गई अवमानना याचिका से उत्पन्न हुआ था। इस याचिका का निपटारा करते हुए अदालत ने DAVV के रजिस्ट्रार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे 75 दिनों के भीतर विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं और हाईकोर्ट की मुख्य पीठ के आदेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें।
घटनाक्रम के विवरण के अनुसार, जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ ने 3 अगस्त को राज्य के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराने का निर्देश दिया था। इस आदेश के बावजूद, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं कराए गए थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए कानून के छात्र अरुनेश मिश्रा ने अदालत में याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि राज्य द्वारा संचालित DAVV अदालत के स्पष्ट आदेश के बावजूद छात्र संघ चुनाव कराने में विफल रहा है। अरुनेश मिश्रा ने इस मामले को अदालत के आदेश का उल्लंघन मानते हुए अवमानना याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ता के वकील जयेश गुरनानी ने एक समाचार एजेंसी को बताया कि जबलपुर की मुख्य पीठ के समक्ष राज्य सरकार द्वारा एक शैक्षणिक कैलेंडर प्रस्तुत किया गया था। इस कैलेंडर के अनुसार सितंबर महीने में पूरे मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव कराने की बात कही गई थी। हालांकि, निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी चुनाव नहीं हुए, जिसके कारण यह कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी।
वकील जयेश गुरनानी ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों में आखिरी बार छात्र संघ चुनाव वर्ष 2017 में हुए थे। 2017 के बाद से राज्य के किसी भी कॉलेज या विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नहीं कराए गए हैं। लंबे समय से रुकी यह प्रक्रिया अब हाईकोर्ट के ताजा निर्देशों के बाद फिर से शुरू होगी।
अब हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद DAVV के प्रशासन के लिए 75 दिनों की समय सीमा तय की गई है। इस अवधि में विश्वविद्यालय को चुनाव की सभी प्रक्रियाएं पूरी कर छात्रों के प्रतिनिधियों का चयन करना होगा। अदालत ने रजिस्ट्रार को जिम्मेदार ठहराते हुए आदेश दिया है कि मुख्य पीठ के आदेशों के पालन में कोई चूक न हो।
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