AMA ने दिवाली छुट्टियों के दौरान मुफ्त फोन मेडिकल परामर्श सेवा शुरू की
7 से 13 नवंबर तक 'डॉक्टर ऑन कॉल' के माध्यम से नागरिकों को मिलेगा मार्गदर्शन
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
5 नवंबर 2026, शाम 6:25 · 2 मिनट का पाठ
यह समाचार AI ने नीचे दिए स्रोतों से लिखा है; इसका हर दावा और आँकड़ा उन स्रोतों से मिलाकर ही प्रकाशित किया गया है। हम कैसे जाँचते हैं
अहमदाबाद के नागरिकों को दिवाली के त्योहार के दौरान स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या न हो, इसके लिए अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन (AMA) और AFPA द्वारा संयुक्त रूप से एक विशेष पहल की गई है। इन संस्थाओं ने 'डॉक्टर ऑन कॉल' (Doctor on Call) नाम की सेवा शुरू की है, जो आगामी 7 से 13 नवंबर तक पूरी तरह से नि:शुल्क उपलब्ध रहेगी।
संदेश की रिपोर्ट के अनुसार, त्योहारों की छुट्टियों में आमतौर पर अस्पतालों के ओपीडी या डॉक्टरों के क्लीनिक बंद रहते हैं। ऐसी स्थिति में नागरिकों को घर बैठे ही फोन के माध्यम से चिकित्सा मार्गदर्शन मिल सके, इस उद्देश्य से यह आयोजन किया गया है। इस सेवा में शहर के कुल 70 नामांकित डॉक्टर और 6 समन्वयक सक्रिय रूप से जुड़े हैं।
दिवाली के दौरान पटाखे फोड़ते समय दुर्घटनावश जलने या अन्य चोट लगने की घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए, दुर्घटना और जलने के मामलों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। मरीज की जरूरत और उसकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उन्हें उचित विशेषज्ञ डॉक्टर का रेफरल सपोर्ट भी प्रदान किया जाएगा, ताकि समय पर और सही इलाज मिल सके।
नागरिक इस सेवा का लाभ उठाने के लिए एसोसिएशन द्वारा घोषित संपर्क नंबरों का उपयोग कर सकते हैं। जरूरत के समय मरीज या उनके परिजन 9898854158 या 9824038816 नंबर पर कॉल करके चिकित्सा सलाह प्राप्त कर सकेंगे। जब सामान्य डॉक्टर छुट्टी पर हों, तब यह हेल्पलाइन सेवा अहमदाबाद के परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होगी।
दिवाली के अवसर पर अहमदाबाद-गांधीनगर मेट्रो की समय-सारणी में बदलाव
8 नवंबर 2026 को टर्मिनल स्टेशनों से अंतिम ट्रेनें जल्दी रवाना होंगी
NSO वडोदरा और उप-कार्यालयों द्वारा राज्य में विभिन्न सर्वेक्षण किए जाएंगे
नवंबर 2026 तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक डेटा एकत्र किया जाएगा
हाईकोर्ट ने बांग्लादेशी महिला और बच्ची को रिहा करने से किया इनकार
कोर्ट ने कहा कि निर्वासन तक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में रखने का प्रशासनिक आदेश कानूनी है