EPFO की बड़ी घोषणा: ₹1,000 तक की राशि अब बिना क्लेम के जमा होगी
निष्क्रिय पीएफ खातों में फंसी छोटी राशि प्राप्त करने के लिए EPFO ने ऑटोमैटिक सेटलमेंट की सुविधा शुरू की
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
5 नवंबर 2026, सुबह 4:27 · 4 मिनट का पाठ
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पुराने और निष्क्रिय पीएफ खातों में जमा छोटी राशि प्राप्त करने की प्रक्रिया को अत्यंत सरल बना दिया है। अब यदि किसी कर्मचारी के पुराने पीएफ खाते में ₹1,000 या उससे कम राशि है, तो उसे प्राप्त करने के लिए अलग से क्लेम करने या आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। EPFO ने ऐसे पात्र खातों में राशि के स्वतः समाधान (ऑटोमैटिक सेटलमेंट) की सुविधा शुरू की है।
ABP अस्मिता की रिपोर्ट के अनुसार, यह नई सुविधा केवल उन खाताधारकों के लिए उपलब्ध होगी जिनके खाते आधार के माध्यम से सत्यापित हैं। EPFO पहले खाताधारक की पहचान और बैंक खाते का आवश्यक सत्यापन पूरा करेगा और उसके बाद पात्र खातों में राशि वितरण की प्रक्रिया स्वतः शुरू कर दी जाएगी। इस पहल से अनुमानतः 1,00,000 निष्क्रिय खातों को लाभ होने की उम्मीद है, जिसमें कुल मिलाकर लगभग ₹5 करोड़ की राशि का समाधान हो सकता है।
नौकरी में बदलाव के कारण या लंबे समय तक योगदान न मिलने के कारण कई कर्मचारियों के पुराने खाते निष्क्रिय हो जाते हैं। अक्सर जानकारी के अभाव में या क्लेम की जटिल प्रक्रिया के कारण कर्मचारी इस छोटी राशि को नहीं निकाल पाते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए और कर्मचारियों को कागजी कार्रवाई की झंझट से मुक्ति दिलाने के लिए EPFO ने यह कदम उठाया है। यदि खाते में ₹1,000 से अधिक राशि है, तो वह सुरक्षित है और उसके लिए नियमित ट्रांसफर या निकासी की प्रक्रिया जारी रहेगी।
TV9 गुजराती की रिपोर्ट के अनुसार, EPF योजना, 1952 के नियमों के अनुसार, सदस्य की आयु 55 वर्ष पूर्ण होने के बाद या सेवानिवृत्ति के बाद, दोनों में से जो भी बाद में हो, उससे लगातार तीन वर्ष तक खाते में योगदान न मिलने पर उसे निष्क्रिय खाता माना जाता है। कर्मचारी अपने पुराने पीएफ खाते की राशि को वर्तमान UAN के साथ लिंक करके नए खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं या नियमों के अनुसार निकाल सकते हैं।
EPFO ने अपने 74वें स्थापना दिवस के अवसर पर अन्य महत्वपूर्ण सुविधाओं की भी घोषणा की है। अब सदस्य WhatsApp के माध्यम से भी अपने पीएफ खाते का विवरण प्राप्त कर सकेंगे। इस सत्यापित WhatsApp सेवा के माध्यम से कर्मचारी अपने पीएफ खाते का कुल बैलेंस, पिछले पांच लेनदेन का विवरण और EPF पासबुक से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) से संबंधित प्रक्रियाओं के लिए भी मार्गदर्शन मिलेगा। हालांकि, WhatsApp के माध्यम से पीएफ निकालना, राशि ट्रांसफर करना या क्लेम सबमिट करने जैसी सुविधाएं वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं; इसके लिए आधिकारिक पोर्टल का ही उपयोग करना होगा।
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में ये घोषणाएं कीं। उन्होंने बताया कि EPFO के पास लगभग ₹32 लाख करोड़ का कोष है, जो 80 मिलियन से अधिक सदस्यों के योगदान से बना है। संस्था लगभग 80 मिलियन सक्रिय सदस्यों और 8.5 मिलियन पेंशनभोगियों को सेवा प्रदान करती है। तकनीकी सुधारों और CITES 2.01 पहल के कारण क्लेम की प्रक्रिया भी तेज हुई है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) भारत सरकार के तहत एक संस्था है जो कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति कोष का प्रबंधन करती है। यह लाखों सदस्यों और पेंशनभोगियों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है।
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