सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति लड्डू घी घोटाला मामले को आंध्र प्रदेश से बाहर स्थानांतरित करने से इनकार किया
₹250 करोड़ के घोटाले में मुख्य आरोपी ने राजनीतिक दबाव का दावा किया था
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
5 नवंबर 2026, दोपहर 1:15 · अपडेट दोपहर 2:14 · 2 मिनट का पाठ
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार, 5 नवंबर 2026 को, तिरुपति लड्डू घी में मिलावट के करोड़ों रुपये के मामले की सुनवाई आंध्र प्रदेश राज्य के बाहर स्थानांतरित करने की याचिका खारिज कर दी है। यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा लिया गया था।
इस मामले में मुख्य आरोपी और महाराष्ट्र के डेयरी उद्योगपति मचिंद्र शांताराम लांके की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे अदालत में पेश हुए थे। उन्होंने तर्क दिया कि आंध्र प्रदेश राज्य में वर्तमान माहौल "राजनीतिक रूप से आवेशित" (politically charged) है। अधिवक्ता दवे ने आगे कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी सार्वजनिक रूप से इस मामले में ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं जो निष्पक्ष सुनवाई के लिए अपमानजनक हैं।
इन दलीलों के जवाब में जस्टिस जोयमाल्य बागची ने स्पष्ट किया कि इस मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई (CBI) द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा कि सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसी आंध्र प्रदेश के राजनीतिक पदाधिकारियों या सत्ता के गलियारों से आने वाली किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होती है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सख्त शब्दों में कहा, "हमने अपने आदेश द्वारा उन सभी को शांत कर दिया है। यदि कुछ होता है, तो आप हमारे पास आ सकते हैं।" इतना कहने के बावजूद, अधिवक्ता दवे ने आग्रह किया कि इस मामले को किसी पड़ोसी राज्य में स्थानांतरित किया जाना चाहिए जहां यह मुद्दा इतना भावनात्मक न हो। हालांकि, अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया।
द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, सीबीआई (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि 2019 से 2024 के दौरान तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) को 68 लाख किलो नकली और सिंथेटिक घी की आपूर्ति की गई थी, जिसमें कुल ₹250 करोड़ का घोटाला सामने आया है।
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