मोडासा-नडियाद स्टेट हाईवे पर भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध बढ़ाया गया
ट्रैफिक की समस्या और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कलेक्टर द्वारा दो महीने का निर्णय लिया गया
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
5 नवंबर 2026, सुबह 6:08 · 1 मिनट का पाठ
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अरवल्ली जिले से गुजरने वाले मोडासा-नडियाद स्टेट हाईवे-59 पर भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। जिला कलेक्टर मिलिंद बापना ने ट्रैफिक की भीड़ और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आगामी दो महीनों के लिए यह निर्णय लिया है।
संदेश की रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रतिबंध 08 नवंबर 2026 से 06 जनवरी 2027 तक लागू रहेगा। इस अवधि के दौरान भारी वाहन प्रतिदिन सुबह 08:00 बजे से रात 08:00 बजे तक इस हाईवे पर आवाजाही नहीं कर सकेंगे। मोडासा एक प्रशासनिक और शैक्षिक केंद्र होने के कारण और राजस्थान सीमा के पास होने के कारण यहाँ ट्रैफिक बढ़ गया है। वडोदरा-मुंबई की ओर जाने वाले वाहन टोल टैक्स बचाने के लिए SH-59 का उपयोग करते हैं, जिसके कारण दुर्घटनाएं होती हैं।
भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग के रूप में फोरलेन स्टेट हाईवे-05 (मोडासा-मालपुर-लुणावाडा-गोधरा) या नेशनल हाईवे नं. 48 (शामलाजी-हिमतनगर-चिलोडा) का उपयोग किया जा सकेगा।
मोडासा अरवल्ली जिले का मुख्यालय है और इसे एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं शैक्षिक केंद्र के रूप में जाना जाता है।
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