भ्रष्टाचार मामले में पूर्व मंत्री अनबिल महेश को तीन दिन की पुलिस रिमांड मंजूर
निजी स्कूलों को मंजूरी देने के मामले में कथित रिश्वत कांड में अदालत ने पुलिस को पूछताछ की अनुमति दी है।
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
2 नवंबर 2026, दोपहर 3:40 · अपडेट शाम 5:06 · 4 मिनट का पाठ
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द हिंदू अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, चेन्नई की प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामलों के लिए विशेष अदालत ने सोमवार, 2 नवंबर 2026 को ग्रेटर चेन्नई पुलिस की सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) को डीएमके नेता और तमिलनाडु के पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री अनबिल महेश पोयामोजी को 3 दिन की पुलिस हिरासत में लेने की अनुमति दी है। निजी स्कूलों को विभिन्न मंजूरियां देने में अनियमितताओं के आरोप वाले कथित करोड़ों रुपये के रिश्वत मामले में यह कार्रवाई की गई है।
गत डीएमके सरकार के कार्यकाल (2021-26) के दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री के रूप में सेवा देने वाले पोयामोजी को हाल ही में CCB द्वारा गिरफ्तार किया गया था। निजी स्कूलों के एक एसोसिएशन द्वारा स्थायी मान्यता देने के लिए करोड़ों रुपये की रिश्वत वसूली जाने की शिकायत के बाद यह गिरफ्तारी की गई थी। वर्तमान में वे चेन्नई की पुज़ल सेंट्रल जेल में बंद हैं।
पुलिस को संदेह है कि इस मामले में ₹400 करोड़ तक की रिश्वत एकत्र की गई हो सकती है। पुलिस ने उनकी पूछताछ के लिए 5 दिन की पुलिस रिमांड की मांग की थी। इससे पहले अदालत ने पोयामोजी की जमानत याचिका पर 2 नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।
सोमवार, 2 नवंबर 2026 को पोयामोजी को पुज़ल जेल से लाकर विशेष अदालत के न्यायाधीश एल.एस. सत्यमूर्ति के समक्ष पेश किया गया था। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पुलिस से पूछा कि क्या पूछताछ के महत्वपूर्ण हिस्सों की वीडियो रिकॉर्डिंग करने पर उन्हें कोई आपत्ति है। पुलिस ने जवाब दिया कि पूरी कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकेगी। पूर्व मंत्री के वकील ने यात्रा में बिताए गए समय को छोड़कर पूछताछ की सभी कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग करने की मांग की थी।
न्यायाधीश ने पुलिस की अर्जी को आंशिक रूप से मंजूर करते हुए CCB को 2 नवंबर को दोपहर 1 बजे से 4 नवंबर को शाम 5 बजे तक कुछ शर्तों के अधीन पोयामोजी की पूछताछ करने की अनुमति दी है।
पुलिस को उन्हें पूछताछ के लिए फिट होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु सबसे पहले चेन्नई के राजीव गांधी गवर्नमेंट जनरल अस्पताल ले जाना होगा और चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। पूछताछ पूरी होने के बाद जब उन्हें अदालत में पेश किया जाए, तब भी नया चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त कर पेश करना होगा।
अदालत ने उनके प्रतिनिधि वकील को पूछताछ के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति दी है, शर्त यह है कि वकील ऐसी दूरी पर रहें जहाँ से वे पूछे जा रहे प्रश्न या दिए जा रहे उत्तर सुन न सकें। पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य रूप से करनी होगी।
इसके अलावा न्यायाधीश ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वे पोयामोजी को प्रतिदिन शाम को 10 मिनट के लिए उनके वकील से मिलने दें। पुलिस उनके साथ किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न न करे और पूछताछ के बाद उन्हें अच्छी सेहत में अदालत के समक्ष पेश करे।
पुलिस को हिरासत के दौरान उनके भोजन, दवाओं और अन्य जरूरतों के संबंध में पूर्व के अदालती आदेशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश भी दिया गया था। अदालत अब 5 नवंबर को उनकी जमानत याचिका और पुलिस द्वारा जब्त किए गए कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को वापस पाने की अर्जी पर सुनवाई करेगी।
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