एयरलाइंस अब स्वयं तय करेंगी फ्लाइट टिकटों के दाम
केंद्र सरकार ने एयरफेयर रूल्स 2026 घोषित किए, 2027 से नए नियम लागू होंगे
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
2 नवंबर 2026, सुबह 9:39 · 2 मिनट का पाठ
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केंद्र सरकार ने हवाई यात्रा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हुए एयरलाइंस को टिकटों के दाम तय करने की स्वतंत्रता दे दी है। TV9 गुजराती की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने ‘एयरफेयर रूल्स 2026’ (हवाई किराए के नियम 2026) के लिए एक अधिसूचना जारी की है। ये नए नियम 1 जनवरी, 2027 से पूरी तरह से लागू होंगे। अब एयरलाइंस अपने परिचालन खर्च के आधार पर किराया तय कर सकेंगी और सामान्य अवधि के दौरान इस मामले में सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी।
नई नीति के तहत सरकार अब हर परिस्थिति में हवाई किराए पर कोई अपर लिमिट यानी सीमा नहीं लगाएगी। हालांकि, आम जनता के हितों की रक्षा के लिए सरकार के पास अभी भी हस्तक्षेप करने का अधिकार रहेगा। राष्ट्रीय आपातकाल, आपदा या अन्य कोई असाधारण स्थिति उत्पन्न होने पर सरकार तत्काल कदम उठा सकेगी और एयरलाइंस को आवश्यक निर्देश दे सकेगी, ताकि यात्रियों से अनुचित या अत्यधिक किराया वसूल न किया जाए।
एयरलाइंस को यह स्वतंत्रता देने के साथ-साथ सरकार ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कड़े नियम भी रखे हैं। एयरलाइंस अब अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार का छुपा हुआ शुल्क (हिडन चार्ज) नहीं लगा सकेंगी। प्रत्येक एयरलाइन को अपने तय किए गए किराए का पूरा विवरण उड़ान नियामक (DGCA) को देना होगा। इसके अलावा, एयरलाइंस के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर टिकट की लागत का पूरा विवरण यानी ब्रेकडाउन सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा।
सरकार के इस निर्णय से एयरलाइंस के लिए मांग के आधार पर किराए में बदलाव करके व्यवसाय करना आसान हो जाएगा। पारदर्शिता की इस आवश्यकता से यात्रियों को भी लाभ होगा। 1 जनवरी, 2027 के बाद फ्लाइट टिकटों के ढांचे में कैसे बदलाव देखने को मिलते हैं, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।
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