1 जनवरी 2027 से फ्लाइट टिकट में किराया और टैक्स का अलग ब्रेकअप अनिवार्य
90 साल पुराने कानून में बदलाव करके सरकार ने नए नियम जारी किए हैं।
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
2 नवंबर 2026, रात 10:51 · 2 मिनट का पाठ
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दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार ने फ्लाइट टिकट बुकिंग को लेकर नए नियम जारी किए हैं, जो 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। इन नए नियमों के तहत अब एयरलाइंस के लिए टिकट बुकिंग के समय यात्रियों को मूल किराया, टैक्स और अन्य अतिरिक्त शुल्क की विस्तृत जानकारी देना अनिवार्य होगा। इस ब्रेकअप में टिकट रद्द करने के चार्ज की जानकारी को भी शामिल किया गया है।
ये नए नियम भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 के तहत बनाए गए हैं, जिसे 2024 में संसद द्वारा पारित किया गया था और 2025 में यह कानून बना था। इस कानून ने 90 साल पुराने विमान अधिनियम, 1934 का स्थान लिया है। इसके अलावा, नए नियम 1937 के पुराने एयरक्राफ्ट रूल्स की जगह लेंगे।
नए नियमों का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को टिकट बुकिंग के समय पारदर्शिता प्रदान करना है, ताकि उन्हें किराए और अन्य शुल्क की पूरी जानकारी मिल सके। इसके साथ टिकट रद्द करने और रिफंड प्राप्त करने संबंधी शर्तों को भी अधिक स्पष्ट किया गया है। सरकार द्वारा जारी किए गए इन नियमों में एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह भी है कि अब किसी भी 'असाधारण स्थिति' में सरकार हवाई किराए के मामले में हस्तक्षेप कर सकेगी। हालांकि, किन परिस्थितियों को 'असाधारण स्थिति' माना जाए, इस बारे में नियमों में स्पष्टता नहीं दी गई है।
इस बदलाव से यात्रियों को टिकट के कुल मूल्य का स्पष्ट विभाजन देखने को मिलेगा, जिसमें टैक्स, फीस और अन्य शुल्क अलग से दर्शाए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इस कदम से हवाई यात्रा में पारदर्शिता बढ़ेगी और यात्रियों को टिकट के खर्च को लेकर होने वाली उलझन दूर होगी।
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