RBI ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के निर्देशों के एकीकरण के लिए ड्राफ्ट जारी किया
विभिन्न बैंकों के लिए लक्ष्यों और वर्गीकरण संबंधी नए दिशा-निर्देशों पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया मांगी गई है
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
6 नवंबर 2026, सुबह 4:08 · 1 मिनट का पाठ
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भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (PSL) से संबंधित वर्तमान दिशा-निर्देशों की समीक्षा की है। समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न निर्देशों के एकीकरण के प्रयासों के हिस्से के रूप में, RBI ने इस विषय पर RE-वाइज दिशा-निर्देश जारी करने का प्रस्ताव रखा है।
RBI के अनुसार, इसके लिए ड्राफ्ट दिशा-निर्देश वेबसाइट पर रखे गए हैं, जिसमें वाणिज्यिक बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों, लोकल एरिया बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों के लिए 'टारगेट्स एंड क्लासिफिकेशन' दिशा-निर्देश 2026 शामिल हैं।
इन नए दिशा-निर्देशों के जारी होने के बाद, जिन निर्देशों को इस एकीकृत ड्राफ्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें रद्द कर दिया जाएगा। इस संबंध में जानकारी अलग से दी जाएगी। इस प्रस्तावित ड्राफ्ट पर टिप्पणियां और प्रतिक्रिया नवंबर तक जमा की जा सकती है।
भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। भारत सरकार के स्वामित्व में होने के बावजूद, यह भारतीय बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली के लिए एक स्वायत्त नियामक संस्था के रूप में कार्य करता है। यह भारतीय रुपये के जारी करने और नियंत्रण के साथ-साथ देश की मुख्य भुगतान प्रणाली और विदेशी मुद्रा के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
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