वाहन स्वामित्व हस्तांतरण और ई-केवाईसी के लिए अब ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध
परिवहन विभाग ने वाहन सिटीजन सर्विस पोर्टल के माध्यम से ई-केवाईसी और अंतरराज्यीय वाहन हस्तांतरण प्रक्रिया को डिजिटल किया
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
7 नवंबर 2026, रात 8:28 · अपडेट रात 8:37 · 3 मिनट का पाठ
यह समाचार AI ने नीचे दिए स्रोतों से लिखा है; इसका हर दावा और आँकड़ा उन स्रोतों से मिलाकर ही प्रकाशित किया गया है। हम कैसे जाँचते हैं
अब वाहन का स्वामित्व बदलने, दूसरे राज्य से वाहन लाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करने और ई-केवाईसी (e-KYC) विवरण अपडेट करने के लिए स्थानीय आरटीए (RTA) कार्यालय के बार-बार चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। परिवहन विभाग ने शनिवार को घोषणा की कि ये सभी सेवाएं अब वाहन सिटीजन सर्विस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती हैं। इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार-आधारित वन टाइम पासवर्ड (OTP) ऑथेंटिकेशन का उपयोग किया जाएगा।
द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, जो लोग वाहन का स्वामित्व हस्तांतरित करना चाहते हैं, उनके लिए प्रक्रिया में सबसे पहले विक्रेता को पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा। इसके बाद, चेसिस या इंजन नंबर के अंतिम पांच अक्षरों का उपयोग करके वाहन के विवरण का सत्यापन करना होगा और बीमा या प्रदूषण प्रमाण पत्र की तारीख की पुष्टि करनी होगी। यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद, विक्रेता को खरीदार का विवरण दर्ज करना होगा। ये सभी चरण पूरे होने के बाद एक आवेदन संख्या उत्पन्न होगी, जो खरीदार के मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी।
खरीदार इस आवेदन संख्या का उपयोग करके अगले चरण पूरे कर सकता है। इस प्रक्रिया में आधार ओटीपी ऑथेंटिकेशन, वर्तमान पता दर्ज करना और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) वाहन रिपोर्ट की जांच करना शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वाहन के साथ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं जुड़ा है। निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के बाद, खरीदार और विक्रेता दोनों को आधार ओटीपी के माध्यम से ई-साइनिंग प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अंतिम सबमिशन के बाद लेनदेन स्वतः स्वीकृत हो जाएगा और उसके बाद आरटीओ (RTO) द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र भेजा जाएगा।
जो वाहन मालिक अपने वाहनों को दूसरे राज्य, विशेष रूप से तेलंगाना में ले जाना चाहते हैं या वहां बेचना चाहते हैं, वे अब ऑनलाइन एनओसी (NOC) के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक को प्रमाण पत्र प्राप्त करने का कारण बताना होगा। इसके बाद उन्हें गंतव्य राज्य और संबंधित आरटीओ का चयन कर एनसीआरबी (NCRB) रिपोर्ट जेनरेट करनी होगी। अंतिम सबमिशन से पहले पोर्टल पर फॉर्म 28 और एनसीआरबी रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य है। इसके बाद यह आवेदन प्रक्रिया संबंधित आरटीओ कार्यालय को भेजी जाएगी।
ई-केवाईसी विवरण अपडेट करना चाहने वाले लोग अपने आधार नंबर या वर्चुअल आधार आईडी का उपयोग करके यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। वाहन के विवरण के सत्यापन के बाद, आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी के माध्यम से प्रमाणीकरण करना होगा। इस चरण पर वे अपने ई-केवाईसी विवरण की समीक्षा कर सबमिट कर सकते हैं। आधार कार्ड की प्रति और मूल आरसी (RC) अपलोड करने के बाद, आवेदन मंजूरी के लिए संबंधित आरटीओ कार्यालय को भेजा जाएगा।
परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को विशेष सलाह दी है कि आवेदन सबमिट करने से पहले सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच कर लें।
ओडिशा की अदालत में महिला ने मजिस्ट्रेट, अभियोजक और गार्ड पर लोहे की रॉड से किया हमला
यह हिंसक घटना नवरंगपुर जिले की झारीगाम कोर्ट में चल रहे एक वैवाहिक विवाद के मामले के दौरान हुई।
राणीपेट में ₹13.55 करोड़ की लागत से नवीकृत बस टर्मिनस जनता के लिए खुला
दिवाली से पहले चालू हुए इस इंटीग्रेटेड बस टर्मिनस में आधुनिक सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध किया गया है
वणियाम्बड़ी के पास घरफोड़ गिरोह के पांच सदस्य गिरफ्तार
52 तोला सोना और 1 किलो चांदी के साथ ₹20,000 लाख की नकदी बरामद