दिवाली से पहले CAQM ने लागू किए प्रदूषण नियंत्रण के कड़े नियम
5 नवंबर से 20 नवंबर 2026 तक निर्माण और विध्वंस कार्यों पर प्रतिबंध
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
6 नवंबर 2026, शाम 6:41 · 1 मिनट का पाठ
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दिल्ली-NCR में मौसमी प्रदूषण में होने वाली वृद्धि को रोकने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) द्वारा पहले से ही एहतियाती कदम उठाए गए हैं। न्यूज़18 की रिपोर्ट के अनुसार, कमीशन ने नवंबर महीने की महत्वपूर्ण अवधि के दौरान प्रदूषण कम करने के लिए दिशा-निर्देशों की एक श्रृंखला जारी की है।
इन नए नियमों के तहत, 5 नवंबर से 20 नवंबर 2026 तक पूरे नेशनल कैपिटल रीजन में धूल पैदा करने वाली निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस प्रतिबंध में सड़कों, राजमार्गों, फ्लाईओवरों, ओवरब्रिज, पाइपलाइन और पावर ट्रांसमिशन जैसे कई लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। हालांकि, CAQM द्वारा कुछ आवश्यक और अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजनाओं को इन नियमों से छूट दी गई है।
दिल्ली, जो भारत की राजधानी नई दिल्ली वाला एक मेगासिटी और केंद्र शासित प्रदेश है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसकी सीमा पूर्व में उत्तर प्रदेश और अन्य दिशाओं में हरियाणा राज्य से लगती है। 1 नवंबर 1956 को यह केंद्र शासित प्रदेश बना और 1995 में इसे NCT का दर्जा मिला।
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