गुरुग्राम में WFH के नियम के उल्लंघन के बदले दो अग्रणी लॉ फर्मों को नोटिस
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने पर प्रशासनिक तंत्र द्वारा ५० प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने के आदेश का उल्लंघन किया गया।
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
7 नवंबर 2026, दोपहर 2:07 · 4 मिनट का पाठ
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दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) तथा गुरुग्राम में हवा की गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के 'खराब' श्रेणी में फिसल जाने के बाद, जिला प्रशासन ने क्षेत्रीय वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रयासों के तहत भौतिक कार्यालय उपस्थिति को ५० प्रतिशत तक सीमित करने के निर्देश का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए कई निजी व्यावसायिक संस्थाओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, नोटिस पाने वाली संस्थाओं में कम से कम दो अग्रणी कॉरपोरेट लॉ फर्म Trilegal और JSA Advocates & Solicitors शामिल हैं, जिनके कार्यालय सेक्टर ४२ स्थित गोल्फ कोर्स रोड पर स्थित हैं।
इन संस्थाओं के खिलाफ यह कार्रवाई गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर उत्तम सिंह द्वारा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों के बाद मंगलवार को निजी संस्थाओं के लिए ५० प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम (WFH) अनिवार्य करने के दिनों बाद की गई।
द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, बादशाहपुर के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) द्वारा गुरुवार को अचानक किए गए निरीक्षण के बाद यह कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
जांच में पता चला था कि JSA Advocates & Solicitors के कार्यालय में कुल ११७ कर्मचारियों की workforce के सामने लगभग ८७ कर्मचारी उपस्थित थे, जो लगभग ५८ की स्वीकृत ऑन-साइट सीमा से अधिक थे। इसी तरह, Trilegal के कार्यालय में कुल २६२ कर्मचारियों की ताकत के सामने लगभग १६० कर्मचारी उपस्थित थे, जो ५० प्रतिशत उपस्थिति के नियम के तहत लगभग १३१ की अनुमत सीमा से अधिक थे।
नोटिस में बताया गया था कि दोनों कार्यालयों में उपस्थित कर्मचारियों की संख्या ५० प्रतिशत की अनुमत सीमा से अधिक थी, जो प्रशासनिक तंत्र द्वारा जारी निर्देशों का पालन न दर्शाती है।
एसडीएम के कार्यालय द्वारा दोनों लॉ फर्मों के प्रबंधन को २४ घंटे के भीतर सहायक दस्तावेजों के साथ लिखित प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। इन फर्मों को उनकी कुल कर्मचारियों की संख्या, जांच के दिन के बायोमेट्रिक और उपस्थिति के रिकॉर्ड, कर्मचारियों के रोस्टर और दूरस्थ काम करने के लिए अधिकृत स्टाफ के संबंध में जानकारी प्रदान करने के लिए भी कहा गया था।
नोटिस में यह भी चेतावनी दी गई थी कि निर्धारित समयावधि के भीतर संतोषजनक प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने में विफल रहने पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और adjoining areas अधिनियम, २०२१ (CAQM अधिनियम) के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की धारा १४ के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी।
मंगलवार को, गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर उत्तम सिंह ने प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी निजी संस्थाओं को ५ से २० नवंबर के बीच भौतिक स्टाफ की उपस्थिति ५० प्रतिशत तक सीमित करने का निर्देश दिया था।
शुक्रवार को सिंह ने कहा था कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए CAQM द्वारा जारी किए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन करना आवश्यक है। उन्होंने जोड़ा था कि सभी उपविभागों की टीमें संस्थाओं और निजी इकाइयों पर नजर रख रही हैं और किसी भी उल्लंघन करने वाले को नोटिस जारी करना जारी रहेगा।
जिला प्रशासन के सूत्रों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि प्रदूषण विरोधी वर्क-फ्रॉम-होम निर्देश का उल्लंघन करने के लिए गुरुग्रामभर के कॉरपोरेट कार्यालयों को कारण बताओ नोटिस मिलने की यह पहली घटना थी।
अधिकारियों ने यह भी बताया कि सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई शिकायतों के जवाब में निरीक्षण टीमें सरप्राइज विजिट कर रही हैं, जहां कर्मचारी और निवासी नियमों का उल्लंघन करने वाले कार्यस्थलों को फ्लैग करने के लिए डिप्टी कमिश्नर को टैग कर रहे हैं।
WFH नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए गुरुग्राम में निजी कार्यालय बढ़ी हुई जांच के दायरे में हैं क्योंकि प्रशासनिक तंत्र ने निरीक्षण तेज कर दिया है और गैर-अनुपालन करने वाली संस्थाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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