GST पंजीकरण प्रक्रिया अब हुई और भी सरल, पात्र व्यापारियों को 3 दिन में मिलेगा नंबर
CBIC द्वारा नए नियम जारी, उद्यम प्रमाण पत्र की आवश्यकता समाप्त और आधार सत्यापन के साथ 7 दिनों की समयसीमा निर्धारित
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
29 अक्टूबर 2026, सुबह 7:01 · 4 मिनट का पाठ
यह समाचार AI ने नीचे दिए स्रोतों से लिखा है; इसका हर दावा और आँकड़ा उन स्रोतों से मिलाकर ही प्रकाशित किया गया है। हम कैसे जाँचते हैं
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) ने GST पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक सरल और त्वरित बनाने के लिए 26 अक्टूबर, 2026 को नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन नए परिवर्तनों का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों को पंजीकरण के दौरान होने वाले विलंब से बचाना, अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग को कम करना और बार-बार होने वाली पूछताछ की समस्या को दूर करना है। इस पहल से विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को बड़ी राहत मिलने की संभावना है।
एबीपी अस्मिता की रिपोर्ट के अनुसार, अब कुछ पात्र छोटे व्यापारियों को मात्र 3 वर्किंग डेज में ही GST पंजीकरण मिल सकेगा। CGST नियमों के रूल 14A के तहत जो आवेदक निर्धारित पात्रता रखते हैं और जो निर्धारित सीमा से अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) नहीं लेना चाहते, वे इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इस प्रक्रिया को और तेज करने के लिए तकनीक और सरल नियमों का उपयोग किया गया है।
सामान्य पंजीकरण प्रक्रिया की बात करें तो, यदि आधार ऑथेंटिकेशन सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है, तो आवेदन की प्रक्रिया सामान्यतः सात वर्किंग डेज में पूरी हो जानी चाहिए। हालांकि, यदि आधार ऑथेंटिकेशन पूरा नहीं होता है या यदि टैक्स अधिकारियों को व्यवसाय के स्थान का भौतिक सत्यापन (physical verification) करना आवश्यक लगता है, तो पंजीकरण की प्रक्रिया में 30 दिन तक का समय लग सकता है। यह समयसीमा स्पष्ट की गई है ताकि व्यापारी पहले से योजना बना सकें।
द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, CBIC ने पंजीकरण के नियमों में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। अब कंपनियों को पंजीकरण के लिए उद्यम प्रमाण पत्र (Udyam certificate) देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा, यदि किसी व्यापारी का बिल बकाया है, तो उसके कारण पंजीकरण रिजेक्ट नहीं होगा। टैक्स प्रशासन में विवादों को कम करने और अनुपालन को सरल बनाने के लिए ये निर्णय लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, टैक्स की मांग करते समय अधिकारियों को स्पष्ट कारण देने होंगे और इसे मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकेगा।
पंजीकरण के समय व्यवसाय के पते के प्रमाण देने के संबंध में भी नियमों को स्पष्ट किया गया है। पते के दस्तावेज इस बात पर निर्भर करते हैं कि व्यवसाय का स्थान कैसा है। यदि स्थान स्वयं का है, तो प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद, बिजली का बिल या पानी का बिल दिया जा सकता है। यदि स्थान किराए पर है या परिवार के किसी सदस्य का है, तो मालिक की सहमति और स्वीकार्य एड्रेस प्रूफ देना आवश्यक होगा। साझा कार्यालय या को-वर्किंग स्पेस से काम करने वाले फ्रीलांसरों को अपने मेंबरशिप एग्रीमेंट और आवश्यक प्रॉपर्टी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
बैंक खाते के विवरण के संबंध में भी एक बड़ी राहत दी गई है। GST पंजीकरण करते समय अब बैंक अकाउंट की जानकारी देना अनिवार्य नहीं है। व्यापारियों को पंजीकरण मिलने के 30 दिन के भीतर या आउटवर्ड सप्लाई की जानकारी देने से पहले, जो भी पहले हो, उस समयसीमा के भीतर बैंक विवरण देना होगा। इससे नए व्यवसाय शुरू करने वालों को शुरुआती चरण में बैंकिंग प्रक्रिया के बोझ के बिना पंजीकरण प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
अधिकारियों की शक्ति और दस्तावेजों की मांग पर भी नियंत्रण लाया गया है। अधिकारी अब बिना उचित कारण के व्यापारियों से अतिरिक्त दस्तावेज नहीं मांग सकेंगे। यदि किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, तो अधिकारियों को GST REG-03 नोटिस देना होगा, जिसका उत्तर व्यापारी को सामान्यतः 7 वर्किंग डेज में देना होगा। इससे प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और व्यापारियों को उत्पीड़न से मुक्ति मिलेगी।
इन सभी परिवर्तनों का सार यह है कि आधार सत्यापन के साथ प्रक्रिया तेज होगी और नियमों में स्पष्टता आने से व्यापारियों के लिए टैक्स अनुपालन सरल हो जाएगा। यदि आधार ऑथेंटिकेशन और अन्य जांच के आधार पर समय पर निपटान नहीं होता है, तो लागू नियमों के अनुसार डीम्ड अप्रूवल का प्रावधान भी किया जा सकता है, जो व्यापारियों के हित में है। इन नए दिशा-निर्देशों के माध्यम से सरकार का उद्देश्य टैक्स प्रशासन में विवादों को कम करना और व्यवसाय करने की सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ाना है।
કરચી નજીક ચર્ના ટાપુ પર લશ્કર-એ-તૈયબા આતંકવાદીઓની ગુપ્ત દરિયાઈ તાલીમ
પર્યટકોના વેશમાં આતંકવાદીઓને સ્કુબા ડાઇવિંગ અને અન્ડરવોટર ઓપરેશનની તાલીમ આપવામાં આવી રહી છે
RBI દ્વારા ૨૦૨૫-૨૬ના વિદેશી જવાબદારીઓ અને અસ્કયામતોના કામચલાઉ પરિણામો જાહેર
ભારતીય સંસ્થાઓના સીધા રોકાણ સંબંધિત વાર્ષિક સેન્સસના આંકડા બહાર પાડવામાં આવ્યા
ન્યુઝીલેન્ડ સામે ટેસ્ટ શ્રેણી પૂર્વે બુમરાહ અને જાડેજા ઈન્ડિયા એ ટીમમાં સામેલ થશે
લિંકન ખાતે શનિવારથી શરૂ થતી ન્યુઝીલેન્ડ એ સામેની અંતિમ ચાર-દિવસીય મેચમાં દિગ્ગજ ખેલાડીઓ રમશે