असंगठित और गिग कामगारों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत बोर्ड की अधिसूचना जारी की
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
30 अक्टूबर 2026, सुबह 11:40 · अपडेट सुबह 8:06 · 2 मिनट का पाठ
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भारत के विशाल अनौपचारिक कार्यबल को व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के एक ऐतिहासिक कदम के तहत, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों के साथ-साथ गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के आधिकारिक गठन की अधिसूचना जारी की है। पीआईबी की रिपोर्ट के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा संहिता के वैधानिक ढांचे के तहत स्थापित यह बोर्ड डिजिटल गिग और प्लेटफॉर्म पेशेवरों को देश के औपचारिक कल्याण ढांचे में शामिल करने का महत्वपूर्ण कार्य करेगा।
इस बोर्ड की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री करेंगे। बोर्ड के सदस्य के रूप में केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, अग्रणी एग्रीगेटर कंपनियां, नियोक्ता, नागरिक समाज संगठन, कामगार यूनियनें और गिग तथा प्लेटफॉर्म एसोसिएशनों के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। बोर्ड का मुख्य लक्ष्य पारंपरिक असंगठित कामगारों के साथ लाखों गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के बीच सामाजिक सुरक्षा के अंतर को दूर करने के लिए लक्षित कल्याणकारी योजनाएं तैयार करना, उनकी निगरानी करना और सिफारिश करना होगा।
नियमों के अनुसार, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक करेगा। इन बैठकों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कार्यपद्धति के नियमों का पालन किया जाएगा।
बोर्ड की मुख्य जिम्मेदारियों में असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के विभिन्न वर्गों के लिए उपयुक्त योजनाएं बनाने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश करना और संहिता के प्रशासन से संबंधित मामलों में सरकार को सलाह देना शामिल है। इसके अलावा, केंद्र सरकार द्वारा संचालित सामाजिक कल्याण योजनाओं की निगरानी करना, राज्य स्तर पर रिकॉर्ड रखने के कार्यों की समीक्षा करना और फंड तथा खातों से होने वाले खर्च की समीक्षा करना भी बोर्ड का कार्य होगा। इसके अलावा, केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य भी बोर्ड द्वारा किए जाएंगे।
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