दिवाली से पहले रेलवे में सुरक्षा बढ़ाई, पटाखों के साथ यात्रा करने पर प्रतिबंध
चेन्नई डिवीजन ने चेतावनी देते हुए कहा कि पटाखे या ज्वलनशील पदार्थ रखने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
3 नवंबर 2026, सुबह 4:11 · 2 मिनट का पाठ
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दिवाली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए साउदर्न रेलवे के चेन्नई डिवीजन ने रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी है। धार्मिक त्योहार के कारण यात्रियों की बढ़ती भीड़ के बीच सुरक्षा बनाए रखने के लिए रेलवे द्वारा कड़े कदम उठाए गए हैं। धार्मिक त्योहार की इस अवधि के दौरान यात्रियों से ट्रेन में पटाखे, ज्वलनशील पदार्थ या अन्य किसी भी खतरनाक वस्तु को साथ न ले जाने का अनुरोध किया गया है।
धार्मिक त्योहार की इस अवधि में यात्रियों की भारी भीड़ रहती है, ऐसे में ट्रेन या स्टेशन परिसर में पटाखे ले जाने से आग लगने का गंभीर जोखिम पैदा हो सकता है। इससे यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है, ऐसी चेतावनी रेलवे अधिकारियों ने दी है। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करेगा, तो रेलवे एक्ट, 1989 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कानून के लागू प्रावधानों के अनुसार, दोषी व्यक्ति को तीन वर्ष तक की जेल की सजा, जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं।
The Hindu की रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिबंधित और खतरनाक सामग्री के परिवहन को रोकने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) ने विस्फोटक खोजने वाले उपकरणों और स्निफर डॉग्स (गंध पहचानने वाले कुत्ते) का उपयोग करके जांच तेज कर दी है। इसके अलावा, सीसीटीवी निगरानी को भी मजबूत किया गया है। यात्रियों से संबंधित अपराधों को रोकने और सुरक्षा संबंधी मुद्दों का तत्काल सामना करने के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं।
कतारों को नियंत्रित करने, भीड़ प्रबंधन करने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स, प्लेटफॉर्म और अन्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त RPF कर्मियों को तैनात किया गया है। चेन्नई सेंट्रल, चेन्नई एग्मोर, पेरुम्बुर, तामबरम, चेन्नई बीच, माम्बलम और सेंट थॉमस माउंट जैसे मुख्य स्टेशनों पर अत्यंत कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से केवल वैध सामान के साथ ही यात्रा करने और कोई भी संदिग्ध सामान या गतिविधि दिखने पर तुरंत सूचित करने की अपील की है। यात्री RPF, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (GRP), टिकट चेकिंग स्टाफ या स्टेशन अधिकारियों को सूचित कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए यात्री रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
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