नीट पेपर लीक केस में 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर कोर्ट का फैसला सुरक्षित
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट 18 नवंबर के दिन इस संबंध में अपना आदेश सुनाएगी
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
30 अक्टूबर 2026, सुबह 12:18 · अपडेट सुबह 5:41 · 2 मिनट का पाठ
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नीट-यूजी (NEET-UG) पेपर लीक मामले में शामिल 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के संबंध में दिल्ली की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। स्पेशल जज अजय गुप्ता ने इस बारे में जानकारी दी कि कोर्ट इस विषय पर 18 नवंबर को अपना निर्णय घोषित करेगी।
अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, सीबीआई (CBI) द्वारा इस केस में 14 आरोपियों के नाम दिए गए हैं। इस मामले की जांच के लिए सीबीआई ने मई 2026 में केस दर्ज किया था। इससे पहले जुलाई महीने में सीबीआई ने 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। उसके बाद, 14वें आरोपी शेषराव बजरंग सूर्यवंशी के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की गई थी।
बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, 14वें आरोपी शेषराव बजरंग सूर्यवंशी उर्फ राज सूर्यवंशी महाराष्ट्र के नांदेड़ के निवासी हैं, जिन्हें 2 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। यह अदालत वर्तमान में "सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनुचित साधनों के उपयोग से उत्पन्न आपराधिक मामलों" से जुड़े केसों की त्वरित सुनवाई कर रही है।
कोर्ट ने अगस्त 2026 में मुख्य चार्जशीट का संज्ञान लिया था। नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट (अंडरग्रेजुएट) या नीट-यूजी परीक्षा मेडिकल क्षेत्र में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों के लिए एनटीए (NTA) द्वारा ली जाती है।
इस मामले की पृष्ठभूमि के बारे में बताया गया है कि, पेपर लीक की आशंकाओं के कारण एनटीए ने 3 मई को ली गई नीट-यूजी परीक्षा 12 मई को रद्द कर दी थी। उसके बाद, 21 जून को यह परीक्षा दोबारा ली गई थी।
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