दो महिला शिक्षकों के कथित यौन शोषण मामले में NHRC ने लिया संज्ञान
आयोग ने अलीगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक से दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
5 नवंबर 2026, शाम 6:25 · अपडेट शाम 6:37 · 3 मिनट का पाठ
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उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में एक निजी स्कूल की दो महिला शिक्षकों के कथित यौन शोषण के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने स्वतः संज्ञान (सुओ मोटो) लिया है। PIB की रिपोर्ट के अनुसार, इस घटना में स्कूल मालिक के भाई पर शिक्षकों के यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
आयोग ने इस मामले में अलीगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किया है और आगामी दो सप्ताह के भीतर इस पूरी घटना पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। NHRC ने एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की है, जिसमें बताया गया था कि निजी स्कूल में कार्यरत दो महिला शिक्षकों का यौन उत्पीड़न किया गया था।
रिपोर्ट के अनुसार, एक शिक्षिका ने आरोप लगाया है कि स्कूल मालिक के भाई ने लंबे समय तक उसका यौन शोषण किया। जब उसने इस कृत्य का विरोध किया, तो उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी गई। दूसरी शिक्षिका को भी इसी तरह के उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और जब उसने इसका विरोध किया तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि मीडिया रिपोर्ट में किए गए दावे सत्य हैं, तो यह मानवाधिकार उल्लंघन का अत्यंत गंभीर मामला है। 3 नवंबर 2026 की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, स्कूल प्रबंधन द्वारा पीड़ितों की शिकायतों पर कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई थी। इस कारण, पीड़ितों ने कानूनी कार्रवाई की मांग के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया है।
इस घटना के अलावा, NHRC ने उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक दुखद घटना पर भी संज्ञान लिया है। 2 नवंबर 2026 को एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय के चौथी कक्षा के 12 वर्षीय छात्र की मृत्यु हो गई। यह छात्र स्कूल भवन की छत से गुजरने वाली 11 केवी (किलोवोल्ट) बिजली लाइन की चपेट में आ गया था। कथित तौर पर, शिक्षकों ने उसे मध्याह्न भोजन के लिए रसोई की छत पर चढ़कर 'लौकी' तोड़ने के लिए कहा था।
इस मामले में आयोग ने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बलिया के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को नोटिस देकर दो सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। 3 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, इस घटना के बाद स्कूल के दो शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है और एक शिक्षा मित्र की सेवाएं समाप्त करने की सिफारिश की गई है।
दूसरी ओर, NHRC के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने मेटा इंडिया के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है। अमर उजाला और इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला बच्चों के यौन शोषण और दुरुपयोग से संबंधित सामग्री (CSEAM) की उपलब्धता से जुड़ा है। NHRC सदस्य प्रियंक कानूनगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह जानकारी दी थी।
जांच में सामने आया है कि इंस्टाग्राम सहित मेटा के प्लेटफॉर्म्स पर आपत्तिजनक कीवर्ड्स का उपयोग करके पेड विज्ञापन दिए जा रहे थे, जो उपयोगकर्ताओं को बाहरी मैसेजिंग चैनलों पर ले जाते थे जहाँ अवैध सामग्री का व्यवसायीकरण किया जा रहा था। आयोग ने मेटा को केवल एक पैसिव इंटरमीडियरी मानने के बजाय पेड कंटेंट के एक्टिव पब्लिशर के रूप में देखा है, जो पोक्सो (POCSO) एक्ट के तहत उल्लंघन हो सकता है।
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